
नंदराम लहरे की छवि धूमिल करने की कोशिश
सारंगढ । पूर्व सरपंच नंदराम लहरे ने जानकारी दिया है कि – 13 मार्च 2025 के SDM सारंगढ़ से नोटिस प्राप्त हुआ है । वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया जायेगा । क्या किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी बात को लेकर आप थाना में शिकायत करते है और साथ ही साथ किसी भी आयोग में भी शिकायत करते है और थाने द्वारा FIR और चालान प्रस्तुत हो जाने एवं माननीय न्यायालय से दोष मुक्त हो जाने पर क्या कोई भी उक्त दोष मुक्त पर फिर केस करता है । क्या फिर से अपराध दर्ज कर निर्दोष को सजा दिया जाये संम्भव है क्या ? नंदराम लहरे ने बताया कि – मेरे साथ यह हुआ है । पहले राजनीतिक दबाव में धारा 39 एवं 40 के तहत पद से 2013-14 में बर्खास्त किया गया । उसके बाद FIR दर्जकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उसके बाद धारा 92 के तहत कई बार उसुली का पूर्व में नोटीस जारी किया जा चुका है।
जिस रा.रो. ग्यारहवी योजना के 40 कार्यों का कुल दो करोड छब्बीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पन्चानवे रूपये का नोटिस मुझे एसडीएम सारंगढ़ ने जारी किया है । उसमें कुल 15 कर्मचारी , अधिकारी को मा.न्यायालय ने ट्रायल किया और अपराध क्रमांक 28 /14 से 28/06/2023 को सभी कर्मचारी, अधिकारीयों को दोष मुक्त किया जा चुका है । जिसकी 2 – 4 पेज मान. मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेड जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की आदेश पारित की छाया प्रति इस विज्ञपित के साथ संलग्न कियें । मेरे विरोधी है और मेरा बुरा सोचने वालो से मैं आग्रह करता हु. यह समय है और कालचक्र बदलते रहता है। अतैव समयचक्र से डरिये जो दुसरे का मजाक उडातें उनका भी एक दिन मजाक उपर वाला उड़ाता है। मैं तो मान. उच्च न्यायालय तक जाउंगा और मेरा बिता हुआ बुरा पल को लौटने की मांग भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से रखूंगा कि मुझे समय पूर्व सरपंच पद से हटाया गया है । माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है तो मेरा बचा कार्य काल मुझे लौटाया जाये । दुसरा मेरा न्यायीक अभिरक्षा में बिताये हुए पल लौटाया जाये । मेरे व्यवसाय लाखों रूपये की सम्पति और मैं और मेरे परिवार का स्ट्रगल को लौटाया जाये और जो मेरे मान मर्दन हुई है उसकी भरपायी कैसे करेगें। मेरी छवि खराब करने साजिश रचने वाले के विरुद्ध मान हानि का दावा करूँगा!